CG: विष्णुदेव कैबिनेट की बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी, धान खरीदी के लिए 3300 करोड़ रुपए मंजूर, 8 बिंदुओं में समझें फैसले

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने IFS अफसरों के लिए सैलरी में सुधार करने का भी निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ कैडर के वे भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी, जिन्होंने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें PCCF के बराबर वेतन मिलेगा।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इन सभी विधेयकों को आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जायेगा ।

  1. स्टांप ड्यूटी संशोधन विधेयक
  2. लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक
  3. अनुपूरक बजट विधेयक
  4. 2025-26 के बजट अनुमान विधेयक

विष्णुदेव साय कैबिनेट में क्या- क्या फैसले? 8 बिंदुओं में जानिए

  1. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए ‘छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025’ के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  2. वर्ष 2025-2026 का बजट अनुमान विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
  3. किसानों को उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ‘छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार क्रय नियम-2002’ में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया।

4.’छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025′ के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

  1. ‘छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के पंचम सत्र’ (फरवरी-मार्च 2025) हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया।
  2. ‘खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान का समर्थन मूल्य’ पर किसानों से उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने हेतु 3300 करोड़ रुपए की स्वीकृत अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि को मंजूरी दी गई।
  3. बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारण के लिए ‘भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025’ के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  4. छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 1992 से 1994 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदाय करने हेतु आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया।

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