भोपाल/नई दिल्ली। मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष जांच दल (SIT) के गठन का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश पर राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने सागर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय SIT गठित कर दी है। इसमें डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी की एसपी वाहिनी सिंह को भी शामिल किया गया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि टीम में शामिल अधिकारी मूल रूप से मध्यप्रदेश से बाहर के होने चाहिए। आदेश के मुताबिक, नियुक्त किए गए तीनों अधिकारी अन्य राज्यों से हैं—दो राजस्थान और एक आंध्र प्रदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में सहयोग की शर्त पर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन उनके बयान को “राष्ट्रीय शर्म” करार दिया।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया बयान अस्वीकार्य है। कोर्ट ने मंत्री की ओर से माफी मांगने के तरीके पर भी आपत्ति जताई और उसे अस्वीकार कर दिया।
एसआईटी 28 मई तक जांच की स्थिति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मामले की निगरानी नहीं करेगा, पर जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता अनिवार्य होगी।
