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छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की सिंगल बेंच ने गुरुवार को दो महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया।

अनुभव की नई शर्त पर विवाद

यह रोक अनुभव की नई शर्त को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं के आधार पर लगाई गई है। अंबिकापुर निवासी डॉ. डीके सोनी ने हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा कि इन पदों के लिए पहले कोई विशेष अनुभव की शर्त नहीं थी। लेकिन 9 मई 2025 को सर्च कमेटी द्वारा जारी इंटरव्यू कॉल लेटर में अचानक एक नई शर्त जोड़ दी गई।

क्या है नई शर्त?

नई शर्त के अनुसार, इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क या प्रशासन जैसे क्षेत्रों में कम से कम:

  • मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए 30 वर्ष का अनुभव
  • सूचना आयुक्त पद के लिए 25 वर्ष का अनुभव
    अनिवार्य कर दिया गया।

इस बदलाव के चलते कुल 172 आवेदकों में से केवल 51 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। डॉ. सोनी ने अपनी याचिका में उल्लेख किया कि उन्होंने दोनों पदों के लिए आवेदन किया था, लेकिन नई शर्त के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया।

हाई कोर्ट ने कहा – नियुक्ति नहीं होगी

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया कि इंटरव्यू प्रक्रिया के बाद फिलहाल किसी भी नियुक्ति पर रोक रहेगी। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता।

आयोग में संकट: केवल एक सूचना आयुक्त कार्यरत

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग इस समय खुद संकट के दौर से गुजर रहा है।

  • वर्तमान में केवल एक सूचना आयुक्त, आलोक चंद्रवंशी, कार्यरत हैं।
  • दूसरे सूचना आयुक्त एन. के. शुक्ल का कार्यकाल 21 मई 2025 को समाप्त हो गया है।
  • एम. के. राउत का पद 11 नवंबर 2022 से ही रिक्त पड़ा है।

इस स्थिति में आयोग की कार्यक्षमता पहले से ही प्रभावित हो रही थी और अब नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगने से संकट और गहरा गया है।

क्या होगा आगे?

हाई कोर्ट द्वारा दी गई यह रोक राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है और नियुक्ति से जुड़ी पारदर्शिता और प्रक्रिया के औचित्य पर बहस छेड़ देती है। अब सभी की नजरें कोर्ट में आगामी सुनवाई और राज्य सरकार के रुख पर टिकी हैं।

By Dhirendra Giri Goswami

धीरेंद्र गिरि गोस्वामी एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैं। उनके पिता रमन गिरि गोस्वामी छत्तीसगढ़ में प्रथम श्रेणी के शासकीय अधिकारी रह चुके हैं। धीरेंद्र गिरि गोस्वामी ने पत्रकारिता के साथ-साथ वकालत की पढ़ाई भी की है। उन्होंने टीवी, डिजिटल, प्रिंट और रेडियो मीडिया में 15 वर्षों से अधिक अनुभव प्राप्त किया है। अपने करियर में उन्होंने वनइंडिया, खबर भारती, स्वराज एक्सप्रेस, बंसल न्यूज, ईटीवी, न्यूज वर्ल्ड और भारत समाचार जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संवाददाता और सीनियर रिपोर्टर के रूप में काम किया है। धीरेंद्र ने दूरदर्शन (DD News) में रिपोर्टिंग और लाइव कवरेज किया है और आकाशवाणी (All India Radio) में युवाओं और बच्चों के कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन एवं प्रस्तुति दी है। वर्तमान में वे खबरवीर वेबसाइट के संपादक हैं, जहाँ वे ताज़ा समाचार, गहन विश्लेषण और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग प्रदान करते हैं। उनका मुख्य फोकस राजनीति, प्रशासनिक मामलों, सामाजिक मुद्दों और कानूनी विश्लेषण पर आधारित पत्रकारिता है। धीरेंद्र ने पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर, वकालत (LLB) की पढ़ाई भी पूरी की है, जो उनके विश्लेषण में कानूनी दृष्टिकोण जोड़ती है। वे सामाजिक जागरूकता और समाजोपयोगी मुद्दों को उजागर करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन करते हैं। विशेषज्ञता: राजनीति और प्रशासनिक रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों पर विश्लेषण, टीवी और डिजिटल पत्रकारिता, संपादकीय नेतृत्व, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, युवाओं और बच्चों के कार्यक्रम प्रस्तुति।

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