जिला, पुलिस प्रशासन एवं डीजे संचालकों की बैठक, गणेशोत्सव में DJ पर रहेगा प्रतिबंध

ध्वनि विस्तारक यंत्र का करें तय सीमा एवं समय पर उपयोग

CCTV निगरानी, सीमित ध्वनि स्तर और यातायात नियमों का पालन अनिवार्य, प्रशासन द्वारा की जाएगी चालानी कार्यवाही

रायपुर, 26 अगस्त 2025। आगामी गणेशोत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन रायपुर पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में एडीएम श्री उमाशंकर बन्दे एवं एएसपी श्री लखन पटले की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की बैठक की ली गई। इस अवसर पर निगम, ट्रैफिक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

एएसपी श्री लखन पटले ने डीजे संचालकों को एनजीटी तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की बात कहते हुए कहा कि इस गणेशोत्सव डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का तय सीमा एवं समय में इस्तेमाल कर सकते हैं।

अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक जगहों से 100 मीटर के दायरे में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगा। डीजे संचालन के लिए NOC नहीं दी जाएगी। साथ ही रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह रोक लगायी जाएगी | ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए CCTV से भी डीजे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जाएगी | दुबारा चालान होने गाड़ी राजसात की कार्यवाही की जाएगी | प्रशासन आप सभी से निवेदन है कि यातायात व्यवस्था बाधित न हो इसका भी पालन करें |

डीजे संचालकों को सामान्य निर्देश जैसे
गाड़ियों पर साऊडबाक्स रखकर डी.जे. बजाने पर साऊडबाक्स एवं वाहन जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, आयोजक द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना माना जावेगा एवं ध्वनि प्रदूषण यंत्र, टेन्ट हाऊस, साऊड सिस्टम प्रदायकर्ता से जप्त किया जावेगा, संयुक्त रुप से पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन सतत् निगरानी करेगी और ध्वनि प्रदूषण करते पाये जाने पर टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, आफिस से 100 मीटर एरियल डिस्टेन्स पर लाउड स्पीकर बजाने पर ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को जब्त किया जाएगा, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के नियमों/ उपबंधों के उल्लंघन करने पर ध्वनि विस्तारक को जब्त किया जाएगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्र तय सीमा (डीबी) में उपयोग करें। औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 75 और रात को 70, वाणिज्य क्षेत्र में सुबह 65 तथा रात को 55, आवासीय क्षेत्र में सुबह 55 और रात को 45 तथा शांत परिक्षेत्र में सुबह 50 और रात को 40 डीबी (ए) में उपयोग करें।

इस अवसर पर एएसपी ट्रैफिक डॉ प्रशांत शुक्ला, सीएसपी श्री दौलत राम पोर्ते सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं डीजे संचालक उपस्थित रहे |

By Dhirendra Giri Goswami

धीरेंद्र गिरि गोस्वामी एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैं। उनके पिता रमन गिरि गोस्वामी छत्तीसगढ़ में प्रथम श्रेणी के शासकीय अधिकारी रह चुके हैं। धीरेंद्र गिरि गोस्वामी ने पत्रकारिता के साथ-साथ वकालत की पढ़ाई भी की है। उन्होंने टीवी, डिजिटल, प्रिंट और रेडियो मीडिया में 15 वर्षों से अधिक अनुभव प्राप्त किया है। अपने करियर में उन्होंने वनइंडिया, खबर भारती, स्वराज एक्सप्रेस, बंसल न्यूज, ईटीवी, न्यूज वर्ल्ड और भारत समाचार जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संवाददाता और सीनियर रिपोर्टर के रूप में काम किया है। धीरेंद्र ने दूरदर्शन (DD News) में रिपोर्टिंग और लाइव कवरेज किया है और आकाशवाणी (All India Radio) में युवाओं और बच्चों के कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन एवं प्रस्तुति दी है। वर्तमान में वे खबरवीर वेबसाइट के संपादक हैं, जहाँ वे ताज़ा समाचार, गहन विश्लेषण और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग प्रदान करते हैं। उनका मुख्य फोकस राजनीति, प्रशासनिक मामलों, सामाजिक मुद्दों और कानूनी विश्लेषण पर आधारित पत्रकारिता है। धीरेंद्र ने पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर, वकालत (LLB) की पढ़ाई भी पूरी की है, जो उनके विश्लेषण में कानूनी दृष्टिकोण जोड़ती है। वे सामाजिक जागरूकता और समाजोपयोगी मुद्दों को उजागर करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन करते हैं। विशेषज्ञता: राजनीति और प्रशासनिक रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों पर विश्लेषण, टीवी और डिजिटल पत्रकारिता, संपादकीय नेतृत्व, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, युवाओं और बच्चों के कार्यक्रम प्रस्तुति।

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