छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है और सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। अदालत ने भूपेश बघेल को बरी कर दिया, जिससे उन्हें इस मामले में बड़ी राहत मिली है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विनोद वर्मा मंगलवार को रायपुर कोर्ट में पेश हुए थे, जहां यह दूसरा मौका था जब आरोपियों ने कोर्ट में अपनी हाजिरी दी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
कोर्ट के फैसले के बाद भूपेश बघेल ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए X (पूर्व में ट्विटर) पर “सत्यमेव जयते” लिखा, जिससे उनकी खुशी और विश्वास का स्पष्ट संकेत मिला।
अब इस केस की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी, जिसमें आगे की कार्यवाही की जाएगी और सभी आरोपित कोर्ट में पेश होंगे।
भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा खारिज, अगली सुनवाई 4 अप्रैल को