रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 की संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन करने के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने संबंधी भर्ती नियमों को भी मंजूरी दी गई।
अतिथि व्याख्याता नीति में महत्वपूर्ण बदलाव
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया गया है।
अब यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर पांच अंक दिए जाएंगे। पूर्व व्यवस्था में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के लिए यह प्रावधान स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।
मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
इसके साथ ही अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ के लिए टैक्स फ्री फैसले का अनुसमर्थन
कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को की गई घोषणा के अनुपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में पहले से निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दे दी।
इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर मिलेगा।
नए भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
तीन फैसलों का सीधा असर
कैबिनेट के इन फैसलों से एक ओर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति, अनुभव और मानदेय से जुड़े प्रावधानों में बदलाव होगा, वहीं दूसरी ओर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को नियमबद्ध किया गया है। फिल्म ‘हनुमान अंश’ के मामले में SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति का रास्ता भी औपचारिक रूप से स्पष्ट किया गया है।
