नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भाई व्यवसायी अनवर ढेबर को जमानत दे दी है। यह निर्णय जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने सुनवाई में देरी के आधार पर लिया। कोर्ट ने माना कि मामले की सुनवाई में अत्यधिक समय लग रहा है, जिससे आरोपी की गिरफ्तारी का औचित्य समाप्त हो गया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए दो हजार करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में पाया गया कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के एक सिंडिकेट के जरिए सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई, जिससे शासन को करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।

पहले की जमानत खारिज:

इससे पहले, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अनवर ढेबर को जमानत दी थी, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट की जमानत को खारिज कर दिया था, क्योंकि रिपोर्ट में ढेबर की स्थिति स्थिर और गंभीर बीमारी से मुक्त पाई गई थी। कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट को मेडिकल जमानत देने से पहले मेडिकल बोर्ड से जांच करवानी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए अनवर ढेबर को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई में अत्यधिक समय लग रहा है, जिससे आरोपी की गिरफ्तारी का औचित्य समाप्त हो गया है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि अनवर ढेबर को जमानत मिलती है, तो उन्हें भ्रष्टाचार मामले में हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत लेने का अधिकार होगा।

न्यायिक दृष्टिकोण:

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय सुनवाई में देरी के आधार पर आरोपी को जमानत देने का अधिकार रखता है। हालांकि, यह निर्णय विशेष परिस्थितियों में लिया गया है और सामान्य मामलों में सुनवाई में देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जाती। न्यायालय ने यह भी कहा कि जमानत देने से पहले आरोपी की मेडिकल स्थिति की जांच करवानी चाहिए थी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी को जमानत देने का निर्णय उचित है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में महत्वपूर्ण मोड़ है। इससे यह संकेत मिलता है कि न्यायालय सुनवाई में देरी के आधार पर आरोपी को जमानत देने का अधिकार रखता है, बशर्ते अन्य कानूनी शर्तें पूरी की जाएं। हालांकि, यह निर्णय विशेष परिस्थितियों में लिया गया है और सामान्य मामलों में सुनवाई में देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जाती। न्यायालय ने यह भी कहा कि जमानत देने से पहले आरोपी की मेडिकल स्थिति की जांच करवानी चाहिए थी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी को जमानत देने का निर्णय उचित है।

    By Dhirendra Giri Goswami

    धीरेंद्र गिरि गोस्वामी एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैं। उनके पिता रमन गिरि गोस्वामी छत्तीसगढ़ में प्रथम श्रेणी के शासकीय अधिकारी रह चुके हैं। धीरेंद्र गिरि गोस्वामी ने पत्रकारिता के साथ-साथ वकालत की पढ़ाई भी की है। उन्होंने टीवी, डिजिटल, प्रिंट और रेडियो मीडिया में 15 वर्षों से अधिक अनुभव प्राप्त किया है। अपने करियर में उन्होंने वनइंडिया, खबर भारती, स्वराज एक्सप्रेस, बंसल न्यूज, ईटीवी, न्यूज वर्ल्ड और भारत समाचार जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संवाददाता और सीनियर रिपोर्टर के रूप में काम किया है। धीरेंद्र ने दूरदर्शन (DD News) में रिपोर्टिंग और लाइव कवरेज किया है और आकाशवाणी (All India Radio) में युवाओं और बच्चों के कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन एवं प्रस्तुति दी है। वर्तमान में वे खबरवीर वेबसाइट के संपादक हैं, जहाँ वे ताज़ा समाचार, गहन विश्लेषण और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग प्रदान करते हैं। उनका मुख्य फोकस राजनीति, प्रशासनिक मामलों, सामाजिक मुद्दों और कानूनी विश्लेषण पर आधारित पत्रकारिता है। धीरेंद्र ने पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर, वकालत (LLB) की पढ़ाई भी पूरी की है, जो उनके विश्लेषण में कानूनी दृष्टिकोण जोड़ती है। वे सामाजिक जागरूकता और समाजोपयोगी मुद्दों को उजागर करने के लिए सक्रिय रूप से लेखन करते हैं। विशेषज्ञता: राजनीति और प्रशासनिक रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों पर विश्लेषण, टीवी और डिजिटल पत्रकारिता, संपादकीय नेतृत्व, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, युवाओं और बच्चों के कार्यक्रम प्रस्तुति।

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